देश में लड़कियों की शादी की वैधानिक उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 करने का अधिनियम आज लोकसभा में पेश किया गया। महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बाल विवाह निषेध (संशोधन) अधिनियम, 2021 को पेश किया।
विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल संसदीय को समिति के पास विचार के लिए भेज दिया गया। समिति इस बिल की विस्तृत जांच करेगी। वहीं हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 22 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है।