लेमा गार्डन आवास मामलाः 400 आवेदकों ने जमा किया आवेदन, 3 लाख 81 हजार 8 सौ 57 रूपये जमा करने का समय 30 अप्रैल तक
जबलपुर यशभारत। लेमा गार्डन में निर्मित राजीव आवास योजना के आवासों के आवंटन के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी कैलेंडर का शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा है। निगमायुक्त ने बताया कि पात्र शहरी आवासहीन परिवारों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवास आवंटन कैलेंडर में संशोधन करते हुए समय अवधि में वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि हितग्राहियों की सुविधा के लिए स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से हितग्राही एक मुश्त निर्धारित राशि 3 लाख 81 हजार 8 सौ 57 रूपये जमा किए जाने हेतु अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई है।
निगमायुक्त ने बताया कि लेमा गार्डन में निर्मित राजीव आवास योजना के आवासों में दोबारा कब्जा न हो इसके लिए विशेष टीमें लगाकर चैकसी कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि आवासों हेतु दो दिन में 400 आवेदकों ने आवेदन पत्र प्राप्त किए हैं। अधिपत्य पूर्व सभी आवासों में आवश्यक मरम्मत का कार्य भी पूर्व ठेकेदार से कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ठेकेदार के देयक भुगतान हेतु लंबित हैं। लंबित देयकों के भुगतान मरम्मत कार्यो के उपरांत किया जायेगा। निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने हितग्राहियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त पहल की है।
46 लोगों के कटे चालान : 18 हजार 10 रूपये का लगाया जुर्माना
प्रतिबंधात्मक पॉलीथिन उपयोग करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध भी की गयी कार्रवाई
जबलपुर। आज निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों के द्वारा शहर भर में, गंदगी करने वाले, बिना मास्क लगाए घूमने वाले नागरिकों और अमानक पॉलीथिन विक्रय करने वाले व्यापारियों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की गयी। कार्रवाई के संबंध में निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने नगर निगम द्वारा अब लगातार गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। इसके साथ साथ कोविड-19 के संक्रमण से बचने संबंधी जारी नियमों के विपरीत कार्य करने वाले लोगों और दुकानदारों के विरूद्ध भी नगर निगम कार्रवाई तेज कर दी है।
रॉंझी मुख्य मार्ग के किनारे बैठकर सब्जी एवं फल-फूल बेचने वाले व्यवसायियों के लिए हॉकर्स जोन में की गयी व्यवस्थाए
जबलपुर। नगर निगम द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने की दिशा में लगातार मुख्य मार्गो के किनारे से स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमणों को हटाने के साथ-साथ सड़क किनारे बैठकर सब्जी, फल-फूल बेचने वालों के लिए भी नजदीकी के हॉकर्स जोन में बैठकर व्यापार करने की व्यवस्थाएॅं कराई जा रही हैं। आज निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ के निर्देश पर मुख्यालय के अतिक्रमण शाखा और रॉंझी संभाग के टीम द्वारा संयुक्त रूप से रॉंझी हॉकर्स जोन को पहले व्यवस्थित किया गया और रॉंझी मेन रोड़ के किनारे बैठकर व्यापार करने वाले सभी लद्यु व्यापारियों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट किया गया। इस संबंध में निगमायुक्त ने बताया कि हॉकर्स जोन में सभी व्यापारी सम्मान के साथ व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापारकर जीवकोपार्जन करेगें, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी,
अधिभार में छूट का लाभ लेने करदाताओं के पास अब मात्र 7 दिन शेष
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् करदाताओं को 31 मार्च तक बकाया करों की राशि जमा करने पर अधिभार में छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ लेने अब करदाताओं के पास मात्र 7 दिन शेष हैं। आज भी बकाया करों की राशि जमा करने करदाताओं ने उत्साह दिखाया और लाईन लगाकर बकाया करों की राशि निगम खजाने में जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राजस्व विभाग के उपायुक्त पी.एन. सनखेरे ने बताया कि आज 4000 करदाताओं ने सम्पत्तिकर, जलशुल्क, एवं डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सुविधा शुल्क के रूप में बकाया करों की राशि निगम खजाने में 1 करोड़ 30 लाख रूपये जमा कर छूट का लाभ लिया। उन्होंने बताया कि यह लाभ सभी करदाताओं को 31 मार्च तक प्रदाय किया जायेगा। इसके पश्चात् सभी बकाया करों की राशि पर अधिभार लगाकर करदाताओं से राशि की वसूली की जायेगी।