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जीवाजी विश्वविघालय के कुल गुरू अविनाश तिवारी एवं अन्य पर ई.ओ.डब्ल्यू. में अपराध पंजीबद्व

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जबलपुर।

जीवाजी विश्वविघालय के कुल गुरू अविनाश तिवारी एवं अन्य पर ई.ओ.डब्ल्यू. में अपराध पंजीबद्व किया है।आवेदक अरूण कुमार शर्मा के द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालक शिवशक्ति महाविघालय ग्राम झुण्डपुरा तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना के विरूद्व फर्जी रूप से कॉलेज संचालित करने के आरोप पर शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की गई थी। जिसकी जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर द्वारा की गई जांच उपरांत प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पाया गया कि शिवशक्ति महाविघालय ग्राम झुण्डपुरा के संचालक रघुराज सिंह जादौन द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जिसके आधार पर कॉलेज की मान्यता एवं संबंद्धता प्राप्त कर छात्रों का फर्जी प्रवेश दिखाकर स्कॉलरशिप व अन्य मदो के लाभ प्राप्त कर शासन को आर्थिक क्षति कारित की गई।

 

जीवाजी विश्वविघालय द्वारा महाविघालय के निरीक्षण के लिये प्रतिवर्ष गठित जांच कमेटी के सदस्य डॉ० एपीएस चौहान, डॉ० ए.के. हल्वे, डॉ० एस. के. गुप्ता, डॉ० एस. के. सिंह, डॉ० सी.पी. शिन्दे, डॉ० आर.ए. शर्मा प्रोफेसर अविनाश तिवारी (वर्तमान कुलगुरू) डॉ० के.एस. ठाकुर, ज्योति प्रसाद, डॉ० नवनीत गरूड, डॉ० सपन पटेल, डॉ० एस. के. द्विवेदी, डॉ० हेमन्त शर्मा, डॉ० राधा तोमर, डॉ० आर.पी. पाण्डेय, डॉ० एम.के. गुप्ता, डॉ० निमिषा जादौन, डॉ० सुरेश सचदेवा, डॉ० मीना श्रीवास्तव द्वारा असम्यक लाभ प्राप्त कर असत्य आधारों पर उक्त महाविघालय के कूटरचित निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार कर उक्त महाविघालय की संबंद्धता लेने में सहयोग करने से उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.वि धारा 420, 409, 467, 468, 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाना दर्शित होता हैं। जांच दल के सदस्य डॉ० एपीएस चौहान की मृत्यु हो जाने से शेष डॉ० ए.के. हल्वे, डॉ० एस. के. गुप्ता, डॉ० एस. के. सिंह, डॉ० सी.पी. शिन्दे, डॉ० आर.ए. शर्मा प्रोफेसर अविनाश तिवारी, डॉ० के.एस. ठाकुर, ज्योति प्रसाद, डॉ० नवनीत गरूड, डॉ० सपन पटेल, डॉ० एस.के. द्विवेदी, डॉ० हेमन्त शर्मा, डॉ० राधा तोमर, डॉ० आर.पी. पाण्डेय, डॉ० एम. के. गुप्ता, डॉ० निमिषा जादौन, डॉ० सुरेश सचदेवा, डॉ० मीना श्रीवास्तव एवं अन्य के विरूद्ध भा.द.वि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं।

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