जबलपुरमध्य प्रदेश
कोर्ट ने कहा नकली नोट बनाने वाले आरोपी को नहीं दे सकते जमानत
नकली नोट बनाने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
जबलपुर,यशभारत। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी देवदत्त की अदालत ने नकली नोट बनाने वाले नरेश आसवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार समता कॉलोनी निवासी नरेश आसवानी को हनुमानताल पुलिस ने आठ जून को गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास से नकली नोट बरामद किए गए थे। आरोपित के कब्जे से कलर प्रिंटर भी बरामद किया गया था। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी देवर्षि पिंचा ने दलील दी कि यदि आरोपित को जमानत दी गई तो वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत निरस्त कर आरोपित को जेल भेज दिया है।