*यश भारत कटनी ब्रेकिंग* *सेंटपॉल स्कूल ने निष्कासित छात्रों को पुनः प्रवेश देने से किया इंकार, डीईओ ने दी विधिसंगत कार्यवाही की चेतावनी*


कटनी, यशभारत। सिविल लाइन स्थित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बावजूद निष्कासित छात्रों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा फोन पर मौखिक रूप से स्कूल में पुनः प्रवेश दिए जाने से इंकार करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पी पी सिंह ने स्कूल के प्राचार्य को पत्र जारी करते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। डीईओ द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जांच प्रतिवेदनों के अनुक्रम में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त दोनों विद्यार्थियों को शाला में पुनः प्रवेश देने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा दूरभाष पर मौखिक रूप से प्रवेश देने से इंकार किया गया। आप प्रवेश के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन आज ही लिखित रूप में भेजें। प्रवेश न देने की स्थिति में सी.बी.एस.ई. प्रावधानों तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारों के अंतर्गत विद्यार्थियों को मानसिक प्रताडना संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही की जावेगी।
बड़ी खबर :
*यश भारत कटनी ब्रेकिंग*
सेंटपॉल स्कूल के संचालन पर रोक, फायर सेफ्टी को लेकर छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश
कटनी, यश भारत। सेंट पॉल स्कूल प्रबंधन के द्वारा फायर सर्टिफिकेट को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने फायर एनओसी न होने के चलते स्कूल के संचालक पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा गत दिवस सेंटपॉल स्कूल से निष्कासित किए गए एक छात्र और छात्रा को पुनः स्कूल में एडमिशन देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन डीईओ के आदेश जारी करने के बाद भी स्कूल प्रबंधन निष्कासित छात्रों को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार कर रहा है। जिसके चलते आज जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जारी किए गए आदेश में निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीडी अग्रवाल वार्ड क्रमांक 25 में संचालित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रबंधन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग _4 कंडिका 1.2 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरण की स्थापना करते हुए मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के आदेश के अनुक्रम में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत विद्यालय में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना एवं फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु दिनांक 30/8 /2022 एवं दिनांक 19/ 10 2022 को सूचित किया गया था। किंतु स्कूल प्रबंधन द्वारा इस विषय में कोई रुचि नहीं लेते हुए लगातार विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। विद्यालय द्वारा फायर सेफ्टी एनओसी को लेकर बरती जा रही लापरवाही के कारण निगम आयुक्त श्री शुक्ला ने विद्यालय में अध्यनरत छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइन कटनी भवन में विद्यालय संचालक पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं। निगम आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश तत्काल प्रभावशील हो चुका है।
*सेंटपॉल स्कूल ने निष्कासित छात्रों को पुनः प्रवेश देने से किया इंकार, डीईओ ने दी विधिसंगत कार्यवाही की चेतावनी*
सिविल लाइन स्थित सेंटपॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बावजूद निष्कासित छात्रों को प्रवेश देने से इंकार कर दिया है। स्कूल प्रबंधन द्वारा फोन पर मौखिक रूप से स्कूल में पुनः प्रवेश दिए जाने से इंकार करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी पी पी सिंह ने स्कूल के प्राचार्य को पत्र जारी करते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। डीईओ द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के जांच प्रतिवेदनों के अनुक्रम में आपको संदर्भित पत्र के माध्यम से उपरोक्त दोनों विद्यार्थियों को शाला में पुनः प्रवेश देने हेतु निर्देशित किया गया था। आपके द्वारा दूरभाष पर मौखिक रूप से प्रवेश देने से इंकार किया गया। आप प्रवेश के संबंध में वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन आज ही लिखित रूप में भेजें। प्रवेश न देने की स्थिति में सी.बी.एस.ई. प्रावधानों तथा बाल कल्याण समिति के अधिकारों के अंतर्गत विद्यार्थियों को मानसिक प्रताडना संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरूद्ध विधि संगत कार्यवाही की जावेगी।