
सुप्रीम कोर्ट ने स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी 2022) को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, 21 मई को होने वाली नीट पीजी परीक्षा 2022 को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह हितों के टकराव जैसा मामला है। इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। परीक्षा टालने से पाठ्यक्रम में देरी होगी और इससे रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी का संकट पैदा हो सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह परीक्षा स्थगित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकती है, जिससे उन लाखों उम्मीदवारों को कठिनाई होगी, जिन्होंने पंजीकरण कराया है और इसके लिए तैयारी की है। नीट पीजी परीक्षा 21 मई को ही होगी।