MP में नकली शराब से मौत पर होगी फांसी:गंभीर मामलों में मौत की सजा का प्रावधान, जुर्माना 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया

मध्य प्रदेश में शराब से मौत होने पर आरोपी को अब उम्र कैद की सजा होगी। शिवराज कैबिनेट ने आबकारी एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहरीली शराब से मौत होने जैसे गंभीर मामलों में मौत की सजा के प्रावधान को भी जोड़ा गया है। यदि शराब में मिलावट पाई जाती है तो मौत की भी सजा का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, अवैध शराब पकड़ने के दौरान यदि किसी ने बाधा डाली तो बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार आबकारी अफसरों को होगा।
सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग के आबकारी अधिनियम (संशोधित) 2021 को मंजूरी दे दी गई है। जिसमें शराब की हैरिटेज श्रेणी को जोड़ा गया है। इस संशोधन अधिनियम में शराब से मौत होने पर आरोपी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि गंभीर मामले सामने आते हैं तो आरोपी को मौत की सजा देने का प्रावधान जोड़ा गया है। ऐसे में मामलों में अभी 5 से 10 साल तक की सजा होती है। इसी तरह अधिकतम 10 लाख रुपए तक के जुर्माने को 20 लाख किया गया है।
उन्होंने बताया कि अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। अभी तक 2 से 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। अब इसे बढ़ाकर 6 साल किया गया है। इसी तरह शराब से शारीरिक नुकसान होने के मामले में आरोपी को 4 माह से 4 साल तक की सजा होती है। लेकिन इस अवधि को बढ़ाकर 6 साल से 8 साल तक किया गया है। उन्होंने बताया कि अब इस विधेयक को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पारित कराकर लागू किया जाएगा।
बता दें कि पिछले 15 महीने में प्रदेश में जहरीली शराब से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। मंदसौर में 23 जुलाई को जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए थे।