
MP में भवन के अवैध हिस्से को वैध कराने की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। अब अवैध हिस्से को कंपाउंडिंग शुल्क देकर 30 जून तक वैध कराया जा सकता है। इसके तहत कुल निर्माण का 30% तक का हिस्सा वैध कराया जा सकता है। इसके लिए सरकार कंपाउंडिंग शुल्क में 20% तक की छूट भी दे रही है। कंपाउंडिंग के बदले सरकार को अब तक 144 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिल चुका है, जो शहरों के विकास में उपयोग होगा। कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने में भी इंदौर नंबर-1 बना है। यहां अबतक 75 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, जो कुल रेवेन्यू का 50% है।
कंपाउंडिंग में छूट की टाइम लिमिट पहले 28 फरवरी थी। जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया, प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 30 जून तक कंपाउंडिंग प्रकरणों में शुल्क पर 20% की विशेष छूट दी जाएगी।