
जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने या नहीं कराने का निर्णय कानूनी सलाह के बाद लिया जाएगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद आयोग के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि कानूनी सलाह लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके पहले अध्यादेश वापस होने की अधिसूचना सुबह राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत विभाग ने भेजी थीl बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव भी शामिल थे।