जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

JABALPUR NEWS- नाबालिक बालक से दुष्कृत्य के दोषी को 20 साल की कैद

 

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जबलपुर । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य के दोषी को आरोपी पाते हुऐ 20 साल के कारावास ओर 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पनागर पुलिस ने आरोपी राजकुमार बर्मन के खिलाफ धारा 377 के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया है। पीडि़त बालक का आरोप था कि आरोपी डम्फर चालक उसे लालच देकर घुमाने ले गया था और उसे जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा उक्त मामलें की पैरवी की गई।

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