JABALPUR NEWS- नगर निगम सदन बैठक मामला- धारा 30 की बैठक असंवैधानिक आयुक्त ने महापौर को दिया अपना अभिमत

जबलपुर यश भारत। भाजपा पार्षदों की मांग पर पिछले दिनों नगर निगम अध्यक्ष द्वारा धारा 30 के अंतर्गत नगर निगम सदन की बैठक का आयोजन किया था। जिसको लेकर एमआईसी सदस्य अमरीश मिश्रा द्वारा महापौर से आपत्ति जताई गई थी और इसे गैर संविधानिक बताया गया था। जिसके बाद महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विधि अभिमत के लिए नगर निगम कमिश्नर को एक पत्र लिखा था और जिसमें यह जानकारी मांगी गई थी कि जो नगर निगम अध्यक्ष द्वारा धारा 30 के अंतर्गत जो बैठक बुलाई जा रही है क्या वह उचित है और संविधान नियमों के अनुसार बुलाई जा सकती है। जिसको लेकर यश भारत को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर निगम कमिश्नर ने महापौर को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि जो आगामी बैठक नगर निगम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है वह संविधानिक नहीं है, और इसे नहीं बुलाया जाना चाहिए । जिसको लेकर अब महापौर निगम अध्यक्ष को एक पत्र भेजने की तैयारी में है जिसमें वह निगम आयुक्त के अभिमत के आधार पर बैठक ना बुलाए जाने की जानकारी दे सकते हैं।