Jabalpur High Court News: गर्मी में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से मिली निजात

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को छोड़कर राज्य की समस्त जिला व तहसील अदालतों में पैरवी के दौरान वकीलों को काला कोट पहनने से निजात मिल गई है। यह छूट 15 अप्रेल से 15 जुलाई तक लागू रहेगी। एमपी स्टेट बार कौंसिल के चेयरमैन डॉ.विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर सचिव प्रशांत दुबे ने उक्ताशय की अधिसूचना राज्य के समस्त जिला व तहसील अधिवक्ता संघों को जारी कर दी है। हाई कोर्ट प्रशासन सहित सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी यह जानकारी प्रेषित कर दी गई है। इससे निर्णय से वकीलों को काफी राहत मिली है।
सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद धारी या ग्रे कलर का पेंट पहन सकते हैं: स्टेट बार प्रवक्ता राधेलाल गुप्ता व उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि न्यायालयों में पैरवी करने के दौरान वकीलों को काला कोट पहनना पड़ता है। गर्मी के दौरान धूप में काला कोट पहने रहने से वकील पसीने से तरबतर हो जाते हैं। इसीलिए स्टेट बार ने गर्मी के मौसम में काले कोट से निजात दिलाने का निर्णय लिया। इस तरह अब प्रदेश के अधिवक्ता सफेद शर्ट के साथ काला, सफेद धारी या ग्रे कलर का पेंट व बैंड धारण कर अदालतों में पैरवी कर सकेंगे।
नेशनल लोक अदालत अब 10 जुलाई को : मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव के अनुमोदन के बाद नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। माौजूदा कोविड संकट के कारण नेशनल लोक अदालत का आयोजन खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए यह कदम उठाया गया।