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2018 की शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भूतलक्षी लागू करने पर हाईकोर्ट ने सरकार को लिया आड़े हाथों

जबलपुर यशभारत। सिंगल बैच के फैसलों के विरूद्व डिवीजन बैच में मध्य प्रदेश शासन की ओर से दो रिट अपीले दायर की गईं है। मुख्य न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैंथ एवं जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ द्वारा की गईं, शासन की ओर से पक्ष रख रहे एडिशनल एडवोकेट जनरल के तर्कों को सुनकर हाईकोर्ट ने कटाक्ष करते हुए कहा की आप शासन के विरूद्व है या पक्ष में, क्यूंकि आपके तर्क सरकार के हित के विरूद्व प्रतीत हो रहे है,तब उन्होंने अपने आप को सभालकर कहा की हाईकोर्ट के स्टे आदेश के कारण सरकार शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही है,। हाईकोर्ट ने उक्त आदेश को रेखांकित करने कहा लेकिन एडीशन एडवोकेट जनरल ने कहा की हाईकोर्ट में शासन की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे न करने की मौखिक अंडरटेकिंग दीं थी, जिस पर हाईकोर्ट ने दिनांक को आदेश पारित करके शिक्षकों की आगामी भर्तियों को उक्त रिट अपीलो के निर्णयाधीन कर दीं गईं थी । सुनवाई में हाईकोर्ट ने उक्त आदेश पर शिक्षक भर्तियों को संपन्न करने का आदेश दिया गया। उक्त रिट अपीलो में अपील कर्ता शासन की ओर से पैरवी जान्हवी पंडित,ब्राह्मदत्त सिंह ने की। अनावेदको की ओर से सीनियर अधिवक्ता नमन नगरथ, के.सी.घिडयाल,मनोज शर्मा में की ओबीसी-एस.सी. तथा एस.टी.अभ्यर्थियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर,विनायक प्रसाद शाह, उदय कुमार, जी.एस.उद्दे तथा पुष्पेंद्र कुमार शाह ने की।

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