बैंक अफसरों पर लगा ₹95 लाख के फर्जीवाड़े का आरोप, EOW ने दर्ज की FIR

बैंक अफसरों पर लगा ₹95 लाख के फर्जीवाड़े का आरोप, EOW ने दर्ज की FIR
भोपाल। मध्यप्रदेश की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के दो उच्चाधिकारियों, मुरैना शाखा के तत्कालीन प्रबंधक आरएल जोनवार और अरेरा हिल्स, भोपाल स्थित मंडल प्रमुख एसके जुत्शी के खिलाफ ₹95 लाख से अधिक के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। यह फर्जीवाड़ा 50 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर किया गया था, जिनमें से अधिकांश लाभार्थी अस्तित्व में ही नहीं थे।
EOW की जांच में सामने आया कि यह घोटाला 6 जनवरी 2007 से 21 मार्च 2011 के बीच पंजाब नेशनल बैंक की बागचीनी शाखा, मुरैना में हुआ था। उस समय शाखा प्रबंधक अजय कुमार भट्ट और बैंक कृषि अधिकारी कुणाल नाग सहित अन्य आरोपी शामिल थे। इन बैंक अधिकारियों ने मिलकर 50 हितग्राहियों के केसीसी खातों में फर्जी और कूटरचित दस्तावेज लगाकर ₹95 लाख 31 हजार का केसीसी ऋण दर्शाया और राशि का गबन कर लिया।
जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जिन 50 हितग्राहियों के नाम पर ऋण लिया गया था, उनमें से 45 का कोई अस्तित्व ही नहीं था। जबकि, पांच ऐसे हितग्राही पाए गए जिनका अस्तित्व तो था, लेकिन उन्होंने ऋण लेने से साफ इनकार किया है।
EOW ने आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) क सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।