आदिवासी युवक के साथ मारपीट का मामला, शराब ठेकेदार के पुत्रों पर अजाक थाने में मामला दर्ज
कटनी, यशभारत। स्लीमनाबाद के शराब ठेकेदार मंचू असाटी के पुत्र एवं अन्य लोगों द्वारा एक आदिवासी युवक के साथ की गई बर्बरतापूर्वक मारपीट के मामले में अजाक थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। विदित हो कि आदिवासी के साथ मारपीट का यह मामला सामने आने के बाद स्लीमनाबाद पुलिस पर शराब ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करने के आरोप लग रहे थे। इसी दौरान कटनी प्रवास पर आए प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के सामने यह मुद्दा उठा। तब आनन-फानन पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तेवरी निवासी सुनील सिंह पिता कल्याण सिंह ठाकुर ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि तेवरी निवासी अक्षय असाटी उर्फ गुल्ली ने काम करवाने के लिए घर पर बुलवाया था, लेकिन उसके घर में काम होने के कारण वह वहां नहीं गया, जिसके बाद गुल्ली उर्फ अक्षय असाटी, राजुल असाटी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ 21 सितंबर की रात 10 बजे के लगभग घर आए और बंदूक की नोक पर सफेद रंग की बुलेरो में जबरजस्ती बैठाकर अपने आफिस ले गए और बेल्ट एवं डण्डों से मारपीट की। पत्र में आरोप यह भी है कि उक्त लोगों ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तू काम में नहीं आया तो गांव में रहने नहीं देंगे। पीडि़त ने यह भी आरोप लगाया है कि उससे पैर भी घुलवाये तथा चटवाये और माफी मंगवाई। मारपीट के दौरान सुनील को जैसे ही मौका मिला, उनके चंगुल से जान बचाकर स्लीमनाबाद थाने पहुंचा, जहां पर उसने अपनी आप बीती बताई, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई, फिर वहां से कटनी सरकारी अस्पताल जाकर इलाज करवाया, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मुझे अस्पताल चौकी भेजा गया। पीडि़त का आरोप है कि अक्षय असाटी उर्फ गुल्ली की पत्नी पुलिस में बड़ी अफसर है, जिसके कारण स्लीमनाबाद थाने में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। पीडि़त आदिवासी युवक द्धारा अब अजाक थाने में शिकायत देकर आरोपियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है।
अजाक पुलिस ने की कार्रवाई
अजाक पुलिस ने सुनील सिंह गौड़ पिता कल्याण सिंह गौंड़ निवासी ग्राम तेवरी थाना स्लीमनाबाद की रिपोर्ट पर एक राय होकर जातिगत अपमानित कर गाली गलौज करने, मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में गुल्ली आसाटी एवं राजुल असाटी दोनो निवासी ग्राम तेवरी थाना स्लीमनाबाद के खिलाफ धारा 296, 115(2), 351 (2), 126(2), 3(5) बीएनएस 3(1) (द), 3(1) (ध), 3(2) (व्ही ए) एसटी, एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।