हाई कोर्ट ने 45 दिन के भीतर चालान पेश करने दिए निर्देश

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सतना जिले की कोतवाली थाना पुलिस को 45 दिन के भीतर अदालत में चालान पेश करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में व्यवस्था दी है कि यदि आदेश का पालन करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता नए सिरे से हाई कोर्ट आने स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ता सतना निवासी रश्मि खेड़ा की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी व विजय राघव सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने कमलजीत खेड़ा के खिलाफ शिकायत की गई थी। पुलिस ने तीन फरवरी, 2020 को अपराध पंजीबद्ध किया।पुलिस ने पाया कि कमलजीत खेड़ा ने याचिकाकर्ता के दिवंगत पति सुरेंद्र खेड़ा के नाम का फर्जी हलफनामा तैयार किया है। इस मामले में आरोपित को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन पुलिस ने अब तक अदालत में चालान प्रस्तुत नहीं किया है। इस वजह से याचिकाकर्ता को आशंका है कि इस मामले में पुलिस द्वारा उचित अन्वेषण नहीं किया जा रहा है। जानबूझकर चालान पेश करने में विलंब करके आरोपित को लाभ पहुंचाया जा रहा है।
हत्या के प्रयास के आरोपित को जमानत : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के आरोपित महाराजपुर, अधारताल, जबलपुर निवासी राजेंद्र मेहरा उर्फ बड़े मियां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकलपीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पूर्व में अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आवेदक की ओर से अधिवक्ता ओमशंकर विनय पांडे व अंचन पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जिस गोलीकांड में आवेदक को आरोपित बनाया गया है, उससे उसका कोई सरोकार नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने दुर्भावनावश आरोपित बना लिया।