देशमध्य प्रदेश

हाईकोर्ट से लड़की बोली..9 साल से लड़के से प्यार:मैं उसी से शादी करूंगी, 6 साल से जेल में बंद प्रेमी को पैरोल मिली

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी आनंद को 15 दिन के पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है। वह 6 साल से जेल में बंद है। आनंद की मां और प्रेमिका नीता ने याचिका दायर कर उसे रिहा करने की अपील की थी। याचिका में लड़की ने कहा था कि आनंद को अगर नहीं छोड़ा गया तो मेरी शादी किसी और से हो जाएगी। मैं 9 साल से आनंद को प्यार करती हूं। मैं शादी उसी से करूंगी।

उधर मां ने कहा कि मुझे कई बीमारियां हैं और मैं नीता के साथ अपने बेटे की शादी देखना चाहती हूं। मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोषी को पैरोल पर छोड़ा है।

हाईकोर्ट ने अपराध न करने की शर्त रखी
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने आनंद को 5 अप्रैल से 20 अप्रैल 2023 तक पैरोल पर रिहा करने के लिए जेल अधिकारियों को आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने शर्त लगाई कि बाहर रहने के दौरान दोषी कोई भी अपराध नहीं करेगा।

वकील बोले- पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं
सरकारी वकील ने कहा कि शादी करने के लिए पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी की शादी में दोषी शामिल होना चाहता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। वकील ने आगे कहा कि अगर कोई असाधारण परिस्थिति आती है तो कोर्ट पैरोल दे सकता है। कोर्ट ने प्रेमिका से शादी को असाधारण परिस्थिति मानते हुए व्यक्ति को पैरोल दिया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
WhatsApp Icon Join Yashbharat App