
केरल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के अपराध को सिर्फ एक जेंडर से जोड़कर देखने को गलत बताया है। कोर्ट का कहना है कि अगर शादी का वादा करके कोई महिला किसी पुरुष को धोखा देती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन अगर पुरुष ऐसा करता है तो उसे सजा दी सकती है। ये किस तरह का कानून है? यह अपराध जेंडर-न्यूट्रल होना चाहिए।