स्टेनोग्राफर-सहायक ग्रेड 3 के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा मामला: हाईकोर्टं रजिस्ट्रार जनरल ने कहा रिजल्ट में त्रुटि हुई है सुधारने का समय दिया जाए
18 याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 30 जून को
जबलपुर यशभारत। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड तीन के 1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा का घोषित रिजल्ट दिनांक 30 मार्च 22 की वैधानिकता को चुनोती दी गई है । उक्त घोषित परीक्षा परिणाम जिसमे कम्युनल अर्थात 100 प्रतिशत आरक्षण लागू करके एससी,एसटी,ओबीसी के प्रतिभावान (याचिका कर्ताओ) को अधिक अंक प्राप्त करने पर भी चयन से बंचित कर दिया गया है ।
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अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 78 अंक तथा ओबीसी की 82 अंक निर्धारित की गई है, जो की असंवैधानिक तथा आरक्षण नियम 4 तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंद्रा शाहनी के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के विरूद्ध है। दस याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल व पी सी गुप्ता की खण्ड पीठ में शुरू होते ही याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक प्रसाद शाह ने न्यायालय को बताया कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जबाब दाखिल कर दिया गया है
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, तब हाईकोर्ट की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर द्वारा कोर्ट को बताया गया की हाईकोर्ट उक्त रिजल्ट में सुधार करना चाहता है तब याचिकाकर्ताओंं के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को बताया गया की उक्त प्रकरणों में न्यायिक आदेश जरूरी है ताकि इस प्रकार की असंवैधानिक गलतियों की पुनरावृत्ति न हो सके तब न्यायालय द्वारा उक्त समस्त प्रकरणों की फाइनल सुनवाई दिनांक 30 जून नियत की गई है तथा रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दाखिल जबाब की कॉपी मूल रिकार्ड में सलंग्न करने का भी आदेश दिया गया ।