
वसूली के मामले में बुधवार को भगोड़ा घोषित हुए मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सिंह ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत को अपने ठिकाने के बारे में बताएं कि इस वक्त कहां हैं आप? यह बताए बिना अदालत कथित जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा के लिए उनकी याचिका पर विचार नहीं करेगी।
इस पर परमबीर ने वकील के जरिए जवाब दिया, ‘अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा।’
22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 नवंबर को बताएं कि परमबीर कहां हैं।
किया था भगोड़ा घोषित
इससे पहले मुंबई की कोर्ट ने परमबीर सिंह को भगोड़ा अपराधी घोषित करने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद अब मुंबई पुलिस उन्हें वांछित आरोपी घोषित कर सकती है और मीडिया सहित सभी संभावित स्थानों पर भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। नियम के अनुसार यदि वो 30 दिनों में कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर सकेगी।