सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश !. अगली सुनवाई 6 फरवरी को-कम्युनल रिजर्वेशन लागू किए जाने का है मामला

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा जिला न्यायालय मैं 1255 सहायक ग्रेड 3 एवं स्टेनो के पदों की भर्ती हाई कोर्ट द्वारा लागू किया गया कम्युनल आरक्षण के प्रति सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है
जिसकी आज 30/01/23 को प्रारंभिक सुनवाई जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ द्वारा की गई! माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता अनारक्षित वर्ग से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं फिर भी इन्हे मुख्य परीक्षा मे चयन से वंचित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के एक भी आरक्षित वर्ग का प्रतिभावान अभ्यार्थी को चयनित नहीं किया गया है, अर्थात हाई कोर्ट द्वारा कम्युनल रिजर्वेशन लागू किया जाकर समस्त अनारक्षित पद सामान्य वर्ग को रिजर्व कर दिए गए है है तथा हाईकोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के जजमेंट को त्रुटि पूर्ण इंटरप्रिटेशन करके विधि की भारी भूल की गई है एवं हाईकोर्ट की एक डिवीजन ने दूसरी डिवीजन बेंच के फैसले को अवैधानिक करार देकर जुडिशल डिसिप्लिन के विपरीत पारित आदेश में विधि की गंभीर भूल गई है ! उक्त मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट, सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि विभाग को शो कॉज नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया तथा 4 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं 6 फरवरी कोबगली सुनवाई नियत की है! याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह एवं समृद्धि जैन की!