
जबलपुर यशभारत। सुप्रीम कोर्ट में पंचायत निवाज़्चनों से संवंधित प्रकरण की सुप्रीम कोटज़् द्वारा स्पेशल रूप से लगभग एक घंटे सुनवाई चली, मध्यप्रदेश सरकार का पक्ष तुषार मेहता ने रखा तथा मध्यप्रदेश पिछड़ा वगज़् आयोग का पक्ष भी प्रथक से एक सीनियर अधिवक्ता ने रखा । सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई करके मंगलवार को निणज़्य देने का कहा गया है । सुनवाई के दौरान कोर्ट का मत था की डेडीकेट कमीशन की पिछड़ा वर्ग से संवंधित थ्री लेयर टेस्ट रिपोर्ट भविष्यलक्षी होगी न की भूतलक्षी । आज के प्रकरण की सुनवाई से आरक्षण के प्रकरणों में पैरवी कर रहे अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर का अभिमत है की उक्त फैसला महाराष्ट के जैसा होने की संभावना है अथाज़्त बिना ओबीसी आरक्षण के ही निवाज़्चन कराने का आदेश दिया जा सकता है निर्वाचन आयोग को ।