सीएम राईस स्कूल के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य के स्थानांतरण आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर, यशभारत। सीएम राइस स्कूल में पदस्थ प्रिंसिपल अशोक कुमार झारिया प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया जिला मंडला के स्थानांतरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री एसएस भट्टी ने स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है।इसी तरह उप प्राचार्य के पद पर श्रीमती निधि सिंह के जबलपुर से चरगवां में स्थानांतरण पर जस्टिस श्री विशाल धगट ने स्थानांतरण आदेश पर भी रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों का पक्ष रखते हुए बताया कि सीएमराइस स्कूल में स्थानांतरण/ पदस्थापना को लेकर भारी मात्रा में अनियमितता एवं घोर लापरवाही बरती जा रही है। जिसके चलते भारी मात्रा में स्थानांतरण पदस्थापना की गई है। जिसमें अशोक कुमार झारिया प्राचार्य शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिछिया जिला मंडला में कार्यरत हैं। उनका चयन सीएम राइस स्कूल में हुआ था । योजना के नियम के अनुसार आवेदक की पदस्थापना उसी स्कूल में होना चाहिए थी,जहां वह कार्यरत है, क्योंकि उसने च्वाइस फिलिंग में उसी स्कूल की च्वाईस फिलिंग की थी, परंतु अनावेदक गणों के द्वारा आवेदक की पदस्थापना / स्थानतरण उस स्कूल में ना करके उसका स्थानांतरण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीजाडांडी जिला मंडला में कर दिया । जो कि उसकी पदस्थापना से 100 किलोमीटर दूर था । आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसमें माननीय न्यायालय ने आवेदक का स्थानांतरण आदेश पदस्थापना दिनांक 24 मई 2022 को आगामी आदेश तक उक्त स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी !
इसी तरह निधि सिंह जो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर जबलपुर में कार्यरत रही है उनका स्थानांतरण /पदस्थापना उप प्राचार्य के पद पर चरगवॉ कर दिया गया है। माननीय न्यायालय ने उनके भी स्थानांतरण/ पदस्थापना पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुए अनआवेदक गणों को नोटिस जारी किया है। न्यायालय के समक्ष आवेदक गणों का पक्ष एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी के द्वारा रखा गया है ।