जबलपुरमध्य प्रदेश

सिविक सेंटर के 36 दुकानदारों को लायसेंस निरस्त होने की मिली चेतावनीः आवंटन शर्तों का उल्लघंन करने पर निगम की कार्रवाई

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जबलपुर। सिविक सेन्टर के 36 दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए निगम प्रशासन ने व्यापार करने वाले लायसेंस निरस्त करने संबंधी हिदायत दी गयी है। सभी 36 दुकानदारों द्वारा अनुज्ञप्ति लायसेंस 1956 की धारा 366 एवं 427 का उल्लंघन कर व्यापार कर रहे हैं जिसके कारण निगमायुक्त संदीप जी.आर. के निर्देशानुसार बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने सभी दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। इस संबंध में बाजार अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि अनुज्ञप्ति लायसेंस 1956 की धारा 366 एवं 427 के तहत् लायसेंस प्रदाय किया जाता है, लेकिन देखने में आया है कि लायसेंस प्राप्त कर संबंधित व्यापारी द्वारा सामग्री रोड पर कोरीडोर पर या दुकान के सामने व्यापार करते हैं तथा बार-बार समझाईश देने के बाद भी नियमानुसार व्यापार नहीं करने के कारण एक तो यातायात बाधित होता है दूसरी ओर शहर की सुंदरता भी खराब होती है बार-बार समझाईश देने के बाद भी व्यापारियों में सुधार नहीं आ रहा है जिससे संबंधित व्यापारियों को नोटिस देकर लायसेंस निरस्त करनें की कार्रवाई की जा रही है। बाजार अधीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि यदि संबंधित व्यापारियों द्वारा सुधार नहीं लाया जाता है तो लायसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

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