
जबलपुर, यशभारत। नए आदेश के मुताबिक साइनबोर्ड पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नम्बर (जीएसटीआईएन) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। वहीं, कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले डीलरों को भी अपने साइनबोर्ड में यह लिखना होगा कि वे कंपोजिट योजना का फायदा ले रहे हैं और लोगों से जीएसटी लेने के हकदार नहीं हैं।
नए आदेश के तहत अगर व्यापारियों ने जीएसटी नंबर को दुकान के साइन बोर्ड में नहीं लिखा तो ऐसे व्यापारियों पर 25 हजार का जुर्माना भी लग सकता है।
व्यापारियों व व्यावसायियों को अपने परिसरों में लगाये गये साइनबोर्ड पर जीएसटी पंजीकरण संख्या जीएसटीआईएन तथा अपने कारोबारी परिसर में पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रदर्शति करना होगा। इसी तरह कंपोजिशन योजना के तहत काम करने वाले डीलरों को भी अपने साइनबोर्ड में यह उल्लेख करना होगा कि वे कंपोजिट योजना का फायदा ले रहे हैं और लोगों से कर संग्रहण के लिये पात्र नहीं हैं। जीएसटी अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि हर करदाता व्यक्ति को अपनी जीएसटीआईएन संख्या का उल्लेख नाम पट्टिका या कारोबार के साइन बोर्ड पर करना होगा. इसके साथ ही उसे अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र को कारोबारी परिसर में लगाना होगा ताकि लोग यह जान सकें कि उसने पंजीकरण करवाया है या नहीं।