सरदार के भेष में फेरी लगाकर कम्बल बेच रहा गैर म्यादी वारंटी शहडोल से पकड़ा गया*

जबलपुर। *पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा थानों में लंबित म्यादी एवं गैरम्यादी वारंटो की तामीली हेतु सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुये लंबित गैरम्यादी वारंटी की गिरफ्तारी पर टीम को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत करने हेतु आदेशित किया है।
थाना प्रभारी चरगवॉ श्री विनोद पाठक ने बताया कि ग्राम चीरापौडी (टोला) निवासी राजेश प्रधान उम्र 32 वर्ष के विरूद्ध रिपोर्ट पर अपराध क्रमंाक 188/2014 धारा 294,323,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद तारीख पेशी पर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश न होने पर राजेश प्रधान का मान्नीय न्यायालय द्वारा गैर म्यादी वारंट जारी किया गया था जिसकी तामीली हेतु आस पडोस एवं जमानतदार से पूछताछ करने पर राजेश प्रधान के सम्बंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
दौरान पतासाजी के विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गैर म्यानी वारंटी राजेश प्रधान व्योहारी शहडोल मे सरदार के भेष में रहकर फेरी लगाकर कम्बल बेचता है। जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियेां को अवगत कराते हुये वरिष्ठ अधिकारियेां के मार्ग दर्शन मे प्रधान आरक्षक प्रदीप पटेल, आरक्षक राजेश मेहरा, शैलेन्द्र उईके की एक टीम प्राईवेट वाहन से व्योहारी शहडोल रवाना की गयी। टीम के द्वारा थाना ब्योहारी पुलिस की मदद से पतासाजी करते हुये राजेश प्रधान (आदिवासी) पिता अर्जुन प्रधान उम्र 40 वर्ष को गैरम्यादी वारंट में विधिवत गिरफ्तार कर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।