यश भारत ब्रेकिंग । हाई कोर्ट ने धान घोटाले में कठोर कार्रवाई पर लगाई रोक -राइस मिलर को मिली अंतरिम राहत

जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने धान घोटाले में आरोपित एक राइस मिलर के विरुद्ध आगामी सुनवाई तक एफआइआर के संबंध में कोई कड़ी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में कलेक्टर जबलपुर, पुलिस अधीक्षक व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी प्रांजल केसरवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त व सिद्धार्थ कुमार शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 15 दिसंबर से 31 मार्च के बीच धान खरीदी के मामले में अनियमितता की शिकायत पर कमेटी ने जांच की थी। जांच के बाद 43 राइस मिलर को दोषी करार देते हुए एफआइआर दर्ज की गई थी। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता व अन्य की सरकार के पास बैंग गारंटी जमा है। मिलर्स के कारण सरकार को किस तरह घाटा हुआ है, यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए एफआइआर को चुनौती दी गई है। यह भी बताया गया कि जिन मिलर्स पर एक करोड़ रुपये से कम की अनियमितता का आरोप है, उन पर एफआइआर दर्ज नहीं की गई है।







