मेथोडिस्ट चर्च की जमीन बिल्डर को देना अवैधानिक याचिकाकर्ता के आरोप सही चार सौ बीसी मामला दर्ज करने के निर्देश

जबलपुर यशभारत।हवा बाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की जमीन गैर तरीकों से मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया बाम्बे ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा मुख्तारनामा के आधार पर बिल्डर को बेचे जाने को कोर्ट ने सही पाते हुए चर्च के तीन पदाधिकारी के साथ बिल्डर पर धारा420के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
चर्च में पूर्व में पदस्थ रहे और ईसाई धर्म के अनुयायी विमल सेमुअल ने इस मामले की शिकायत गोरखपुर थाना में दर्ज कराते हुए मामला कोर्ट में लगाया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती विश्वेशरी मिश्रा ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद इसमें चारसौबीसी का प्रकरण
निरूपित किया।याचिकाकर्ता विमल सेमुअल ने अदालत को बताया कि मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया ट्रस्ट की जबलपुर में अनेक संपत्तियां हैं।बाम्बे ट्रस्ट के महासचिव मोनानगी डेनियल कार्यकारी अध्यक्ष मनीष एस गिडियन और रवि कुमार प्रसाद ने हवा बाग चर्च की जमीन बिल्डर शिव कुमार गुप्ता को अनुबंध के तहत दे दी।जबकि चर्च के पूर्व जनरल सेक्रेटरी तारानाथ ने परिपत्र जारी कर निर्धारित किया था कि जमीन पर दो लाख रुपये से अधिक का निर्माण होने पर टेंडर समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाए।इसके साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव के परिपत्र की अवहेलना की।साथ ही चेरिटी कमिश्नर बाम्बे से अनुमति नहीं ली।। उपरोक्त पदाधिकारियों ने सारे नियमों की अवहेलना की।अनुबंध के तहत39प्लाट विकसित कर आधे ईसाई समुदाय को दिया जाने थे ।लेकिन बिल्डर ने उक्त जमीन को62 प्लाट मे विकसित कर ईसाई समुदाय को नुकसान और अपना लाभ कमाया।तमाम दस्तावेजों के अवलोकन और सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने इसे कदाचार मानते हुए धारा406,417एवं420के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।