जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश:केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से किया जाए मुक्त

WhatsApp Icon
Join Yashbharat App

जबलपुर यशभारत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। जिस पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि चुनाव ड्यूटी से केंद्रीय कर्मचारियों को मुक्त किया जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब निर्वाचन आयोग पुनः अन्य कर्मचारियों की तलाश में जुट गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया के मुताबिक जबलपुर में तकरीबन 1 हजार से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी अब जबकि हाईकोर्ट का निर्णय आया है तो सभी को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जा रहा है। और उसके बाद अब उनके स्थान पर राज्य शासन के कर्मचारियों को मतदान दलों में शामिल किया जाएगा। इन कर्मचारियों को नए सिरे से ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

उप निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अर्जरिया ने बताया कि 2 एवं 3 जुलाई को सभी कार्यालयों में ड्यूटी के लिए आदेश भेजे जाएंगे। लिहाजा शनिवार और रविवार अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रखे जाएं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी कर्मचारियों को शनिवार और रविवार के दिन कार्यालय में उपस्थित रखें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button