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मध्यप्रदेश में संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम कैबिनेट से मंजूर : दंगे, हड़ताल के दौरान सरकारी व प्राइवेट प्राॅपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो होगी वसूली

मध्यप्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे, हड़ताल, धरना- प्रदर्शन या जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले या सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार जल्दी ही कानून लागू करने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारक व नुकसानी की वसूली अधिनियम-2021’के प्रस्ताव को गुरूवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक यदि विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने किसी सरकारी अथवा निजी चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो उनसे इतनी ही राशि की वसूल कर मालिक को दी जाएगी। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी है। मध्यप्रदेश में लागू होने वाले कानून को यूपी की तर्ज पर बनाया गया है।

सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस कानून को लागू करने का प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस विधेयक को विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य उन आंदोलनकारियों को रोकना होगा, जो दूसरे की संपत्ति या शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस और निर्दोष लोगों पर पत्थर फेंकते हैं। आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं। ऐसे लोगों को मध्यप्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। यदि आंदोलन करना है, तो साधारण तरीके के आंदोलन करिए, तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं होगी।

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