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मध्यप्रदेश के लाड़लियों के लिए अच्छी खबरः ड्रायविंग लायसेंस स्कूल में बनेगा, शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण

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जबलपुर, यशभारत। मध्यप्रदेश के लाड़लियों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें ड्रायविंग लायसेंस के लिए यहां-वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 18 साल की उम्र वाली बच्चियों को लायसेंस स्कूल के माध्यम से बनवाया जाएगा इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। हालांकि इसका फायदा उन छात्राओं को मिलेगा जिनका नाम लाड़ली लक्ष्मी योजना में है। इसके आदेश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों व संयुक्त संचालकों को निर्देश जारी किए गए हैं।

शिक्षक-प्राचार्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा

– समस्त प्राचार्य उनके विद्यालय में अध्ययनरत लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत 18 वर्ष या अधिक
आयु की सभी छात्राओं का चिन्हांकन करेंगें।
-सभी चिन्हित छात्राओं को बोर्ड परीक्षा के उपरान्त निर्धारित तिथि पर, आधार कार्ड, जन्मतिथि
का प्रमाण पत्र (10 वी की मार्कशीट) एक पासपोर्ट फोटो मंगवाकर पर आॅनलाइन आवेदन करवायेंगे।
-लाइसेंस बनाने की प्रकिया का प्राचार्य या प्राचार्य द्वारा नामांकित शिक्षक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
-प्रशिक्षित प्राचार्य-शिक्षक चिन्हांकित छात्राओं की आॅनलाइन परीक्षा की तैयारी करवायेंगे। वेबसाईट पर माॅक टेस्ट व प्रेक्टिस टेस्ट उपलब्ध हैं।

-निर्धारित तिथि पर सभी छात्राओं की आॅनलाइन परीक्षा आयोजित की जायेंगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नका लनिंग ड्राइविंग लाइसेंस आॅनलाइन सिस्टम पर जनरेट होगा, जिसे डाउनलोड किया कर छात्राओं को उपलब्ध कराया जाये।
– लर्निंग लायसेंस बनाने के पश्चात लाड़ली लक्ष्मी योजनांतर्गत चिन्हित छात्राओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जावें, इस हेतु शाला प्रबंध समिति के पास उपलब्ध राशि अथवा स्थानीय निधि से राशि व्यय की जा सकती है।

 

28 फरवरी तक प्रशिक्षण आयोजित होगा

-लाड़ली लक्ष्मी य 18 वर्ष या अधिक की सभी छात्राओं 15 फरवरी तक प्राचार्य या नांमाकित शिक्षक का जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 14 फरवरी से 28 फरवरी प्रशिक्षण आयोजित होगा।
-बोर्ड परीक्षा उपरांत छात्राओं का आॅनलाइन आवेदन करवाना एवं 14 मार्च से 20 मार्च तक होगी।
-लाड़ली लक्ष्मी की छात्राओं के अतिरिक्त अन्य ऐसे छात्र एवं छात्राओं जिनकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है उन्हें भी चिन्हांकित किया जा कर उनके लर्निंग लाइसेंस बनवाने हेतु उपरोकतानुसार प्रकिया की जाना सुनिश्चित करें। उपरोकतानुसार कार्यवाही का व्यापक प्रचार किया जाए।

 

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विभाग के निर्देश मिले है जिसकी जानकारी से प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बच्चियों के लायसेंस बनवाने की जिम्मेदारी स्कूलों की होगी। किस तारीख से किस तारीख कार्यक्रम चलना है इसके बारे में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है।
मनीष वर्मा, संयुक्त संचालक सागर संभाग

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