*बिना अनुज्ञा के निर्माण अथवा भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण करने वालों को 28 फरवरी 2022 तक ही कंपाउंडिंग में मिलेगी भारी छूट*

निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने की योजना का लाभ लेने नागरिकों से अपील*
जबलपुर। मध्यप्रदेश शासन ने शहर के उन नागरिकों के लिए जिनके द्वारा बिना अनुज्ञा के भवन निर्माण अथवा भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण कर लिया गया है, राहत भरी तोहफा संबंधी निर्देश जारी किया है। इस संबंध में निगमायुक्त संदीप जी.आर. ने शहर के ऐसे नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की है जिनके द्वारा बिना अनुज्ञा के निर्माण अथवा भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण कर लिया गया है। इस संबंध में भवन अधिकारी श्री आर.के. गुप्ता ने बताया है कि मध्यप्रदेश शासन के द्वारा भवन अनुज्ञा में प्रशमन अथवा कम्पाउंडिंग की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गयी है। इससे शहर के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। इस संबंध में शासन द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि 28 फरवरी 2022 तक कम्पाउंडिंग के लिए प्राप्त प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट भी दी गयी है जो एक बड़ी राहत है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के संबंध में भवन अधिकारी श्री आर.के. गुप्ता ने बताया कि भवन अनुज्ञा प्रकरणों के अंतर्गत दोनो प्रकार (भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण एवं भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण) के प्रशमन को ऑनलाईन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से समस्त नगरीय निकायों में लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत् प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं।
भवन अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि राजपत्र क्रमांक 301 दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308-क तथा म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187-क में संशोधन करते हुये भवन अनुज्ञा अंतर्गत प्रशमन की सीमा में 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राजपत्र दिनांक 31 अगस्त 2021 के अनुसार दिनांक 28 फरवरी 2022 तक प्रशमन हेतु प्राप्त प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।