मध्य प्रदेशराज्य

बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती: नाबालिग की रुकवाई शादी

सतना, यश भारत। जिले के रामपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गौहरी में प्रशासन की तत्परता से एक नाबालिग बालिका का विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। यह कार्रवाई सोमवार को जिला प्रशासन के निर्देश और अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में की गई, जिससे एक बड़ी सामाजिक कुरीति पर प्रभावी रोक लगी है।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार, चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से मिली सूचना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी किरण जुनेजा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, सेक्टर पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा रामपुर थाने के पुलिस उपनिरीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पाया गया कि जिस बालिका का विवाह प्रस्तावित था, उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष 10 माह है, जो कानूनी विवाह आयु से कम है।

 

बताया गया कि परिवार में बड़ी बहन की शादी 25 अप्रैल को तय थी, और उसी के साथ नाबालिग बहन का विवाह भी करने की तैयारी की जा रही थी। बालिका आठ बहनों में दूसरे नंबर पर है।

 

मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्रावधानों और दंडात्मक कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। प्रारंभ में अज्ञानता का हवाला देने वाले माता-पिता ने समझाइश के बाद अपनी गलती स्वीकार की और नाबालिग बेटी का विवाह न करने का आश्वासन दिया।

 

परिजनों ने वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि बालिका का जबरन विवाह कराने का प्रयास किया गया, तो वे स्वयं कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

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