बर्थडे के बहाने खिलाया नशीला पदार्थ,किया बलात्कार : आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

मण्डला lमाननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (आर. के. रावतकर) मण्डला द्वारा आरोपी राजा कछवाहा पिता प्रमोद कछवाहा, उम्र 23 वर्ष निवासी कौरगांव थाना महाराजपुर जिला मण्डला को धारा 376 (2) (एन) भा.द.स. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000 (बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि अभियोक्त्री द्वारा थाना में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2016 की बात है उसके गांव में उसकी मम्मी के नाम पर 30 डिस्मिल जमीन है, जिसको मम्मी ने रिश्तेदारी में बेचने की बात की थी, तब उसकी बड़ी मां का लड़का उसके दोस्त राजा कछवाहा के साथ जमीन बिकवाने की बात करने उसके घर पर आये थे, तब मम्मी ने जमीन बेचने की बात की थी। तब से राजा कछवाहा उसके घर जमीन के संबंध में बात करने के लिए आता-जाता रहता था। दिनांक 26.01.2017 को उसके दोस्त का जन्मदिन था। उसके दोस्त ने उससे कहा कि सिद्धबाबा टेकरी मंडला में जाकर जन्मदिन मनायेंगे तब वे लोग सुबह करीब 6 बजे सभी दोस्त व राजा कछवाहा सिद्ध बाबा टेकरी मोटरसायकल से पड़ाव रोड तरफ से गये थे। सुबह करीब 8 बजे केक काटने के बाद राजा कछवाहा ने उसे केक का पीस खिलाया, तो उसे नींद आने लगी तो राजा ने कहा अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट जाओ, तब वह काली पत्थर में लेट गई, जब उसे होश आया तो देखा कि उसके कपड़े उतरे हुये थे तथा गुप्तांग से ब्लड बह रहा था। फिर उसने राजा से बोला कि उसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया, तो राजा ने बोला कि वह उसके साथ शादी करेगा, इसलिए ऐसा किया है। फिर उसने नीचे उतर कर घटना की बात दोस्त को बताई थी, जिसके आधार पर अभियुक्त राजा कछवाहा के विरूद्ध पुलिस थाना मण्डला में अपराध क्र.76/2019 अंतर्गत धारा 376 (2) एन भा.द.स. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मण्डला के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (आर.के. रावतकर) जिला मण्डला द्वारा आरोपी राजा कछवाहा पिता प्रमोद कछवाहा, उम्र 23 वर्ष निवासी कौरगांव थाना महाराजपुर जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्री ब्रजेश चौरसिया के द्वारा की गई है।