मध्य प्रदेशराज्य

बगैर अनुमति जनपद पंचायत ने दुकानों का निर्माण किया प्रारंभ : नोटिस जारी

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रीवा lनगर परिषद सिरमौर की सीमा में जनपद पंचायत सिरमौर ने बिना वैध अनुमति के ही दुकानों का निर्माण शुरू कर दिया। जनपद पंचातय ने ही नियम तोड़ दिए। अनुमति तक नहीं ली। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। अवैध तरीके से शुरू किए गए निर्माण पर सीएमओ ने एक्शन लिया है। सीईओ सिरमौर को नोटिस जारी कर वैधानिक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं । 

यह है पूरा मामला मामला

कार्यालय नगर परिषद सिरमौर द्वारा जारी पत्र क्रमांक-176 दिनांक 6 मार्च 2026 में लेख किया गया है की निकाय क्षेत्र सीमा मे जनपद पंचायत सिरमौर के द्वारा नियमो के विपरीत नगरीय निकाय सीमा अन्तर्गत वार्ड कमांक.13 सरमौर रीवा मार्ग जय स्तम्भ चौक के पास विना सक्षम स्वीकृति के व्यवसायिक दुकानों का निमार्ण कराया जा रहा है। जो म प्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघधन है। इसी मामले में सीएमओ ने सीईओ को नोटिस जारी किया हे। जारी नोटिस में लेख किया गया है कि उक्त निर्माण संवधी वैध अभिलेख जैसे व्यवसायिक दुकान निमार्ण मंजूरी, नक्सा, भूमि स्वामित्व, राजस्व विभाग में जमा भू-भाटक की रसीद की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में वैधानिक अभिलेख जमा कराया जाना सुनिश्चित करे । साथ ही निर्माणाधीन व्यवसायिक दुकानों का निर्माण कार्य सूचना प्राप्ति के तत्काल वाद बंद कराये । नियत समयावधि में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न होने पर माना जावेगा कि आपके द्वारा नियमों के विपरीत व्यवसायिक दुकानों का निमार्ण कार्य कराया जा रहा है। जिस स्थिति में मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कि जावेगी ।

इनको भेजी जानकारी

इस अवैध निर्माण से आयुक्त नगरीय प्रशान एंव विकास भोपाल , कलेक्टर जिला रीवा, संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एव विकास रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सिरमौर , अध्यक्ष नगर परिषद सिरमौर एतहसीलदार तहसील सिरमौर, थाना प्रभारी, थाना सिरमौर, के साथ अश्वनी तिवारी अतिक्रमण प्रभारी नगर परिषद सिरमौर को भी अवगत कराया गया है। 

क्या कहते हैं अधिकारी

नगर परिषद सिरमौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संतोष कुमार  का कहना है कि नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति व्यवसायिक दुकान निर्माण कार्य पाए जाने पर नियमों के तहत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए जनपद पंचायत सिरमौर को पत्र भेजा गया है । कानून व्यवस्था सभी के लिए है । नियत समय में वैधानिक अभिलेख प्रस्तुत न करने पर मप्र नगर पालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी ।

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