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फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार पर कोर्ट की सख्ती:व्यापमं कांड में 6 लोगों को 5-5 साल, घूसखोर पटवारी और दलाल को 4-4 वर्ष की सजा

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फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। व्यापमं कांड के एक और मामले में विशेष न्यायाधीश (सीबीआई) सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने सभी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाने के साथ ही 3700-3700 रुपए जुर्माना भी लगाया। वहीं फसल के मुआवजे के लिए रिश्वत लेने वाले पटवारी और उसके दलाल को 4-4 साल की सजा सुनाई है। व्यापमं कांड में आरोपी वेदरतन को एक अन्य मामले में विशेष न्यायालय (सीबीआई) ने 31 दिसंबर 2021 को 5 साल की सजा दी थी। हालांकि, 18 फरवरी को उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस आदेश के चलते आरोपी को फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी।

लोक अभियोजक (सीबीआई) चंद्रपाल ने बताया कि 20 जून 2010 को गुना के पीजी कॉलेज में पीएमटी परीक्षा में मोहम्मद परवेज को राजेश बघेल और प्रदीप उपाध्याय को अवधेश कुमार के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल एलएन गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था।-शेष पेज 3 पर

व्यापमं मामले में ये हैं दोषी

दलाल- वेदरतन (गोरखपुर, )हरीनारायण सिंह (हमीरपुर)

छात्र- राजेश बघेल ।अलीराजपुर, अवधेश कुमार निवासी हमीरपुर

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