प्राथमिक शिक्षकों की भर्तीयों को हाईकोर्ट ने याचिकाओं के निर्णयधीन किया था लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग तथा ट्रायबल विभाग ने नियुक्ति पत्रों मे नहीं किया उल्लेख

जबलपुर :- मध्य प्रदेश मे प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दिनांक 28 मार्च को संपन्न की गई है ! उक्त प्राथमिक शिक्षकों के पद की सामान्य योग्यता 12 वी तथा डी.एल.एड . निर्धारित है, लेकिन मध्य प्रदेश मे उक्त पदो हेतु स्नातक एवं बी.एड. को भी मान्य किया गया है ! जबकि राजस्थान, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि कई राज्यों मे सुप्रीम कोर्ट एवं सम्वधित हाईकोर्टस के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बी.एड. डिप्लोमाधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप मे नियुक्तियां नहीं दी गई है, तक संबंध में B.Ed डिग्री धारियों द्वारा दायर प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ! सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चो को अध्यापन कराने का प्रशिक्षण सिर्फ D.El.Ed पाठ्यक्रम में ही दिया जाता है जबकि B.Ed में मेडल एवं हाई स्कूल के छात्रों को अध्यापन कार्य कराने का प्रशिक्षण दिया जाता है यदि B.Ed डिप्लोमा धारियों को प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति दी जाती है तों बच्चों को प्रदत संविधान के अनुच्छेद 21(a) में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के भी प्रावधानों उल्लंघन होगा ! इन सभी मुद्दों को आधार बनाकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर द्वारा WP 17468 /2022 तथा 595/2023 दायर की गई है जिसमें जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 07 जुलाई 2022 को तथा 25 जनवरी 2023 को डिवीजन बेंच द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्राथमिक शिक्षकों की समस्त भर्ती प्रक्रिया को याचिकाओं के निर्णय अधीन की गई थी, लेकिन डी.पी.आई. एवं ट्राइबल विभाग द्वारा हाईकोर्ट के उक्त अंतरिम आदेशों को नजरअंदाज करते हुए संबंधित अभ्यर्थियों को दिनांक 28 मार्च 2023 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, उक्त नियुक्ति पत्रों में याचिकाओं में पारित आदेशों का हवाला नहीं दिया गया है ना ही नियुक्ति पत्रों में उल्लेख किया गया है ! याचिकाकर्ताओं की ओर से डीपीआई एवं ट्राइबल विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही करने हेतु आवेदन दाखिल किए गए हैं ! जिसकी सुनवाई आज दिनांक 11 अप्रैल 2023 को माननीय जस्टिस शील नागू एवं जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ द्वारा की गई ! उक्त आवेदन रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दोनों प्रकरणों की आगामी सुनवाई अगले हफ्ते नियत की गई है !