भोपालमध्य प्रदेश

पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया को एक वर्ष की सजा:वर्ष 2010 में पुलिसकर्मियों के साथ की थी मारपीट, रीवा में दर्ज हुआ था केस, विशेष अदालत ने दी जमानत

भोपाल की विशेष न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राजकुमार उर्मलिया को पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के मामले में एक वर्ष की सश्रम कारावास के साथ 2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के विशेष जज प्रवेन्द्र कुमार सिंह ने मंगलवार को फैसला सुनाया। हालांकि, उर्मलिया के वकील ने जमानत का आवेदन दिया। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

बतादें, उर्मलिया के खिलाफ 2010 में थाना अतरैला, रीवा में आईपीसी की धारा-353, 294,323,332, 34 समेत अन्य धाराओं में केस रजिस्टर्ड हुआ था। मामले में उर्मलिया के अलावा गेंदालाल, अवध नारायण, वीरेन्द्र को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था। तब उर्मलिया सिरमौर, रीवा से बसपा से विधायक थे। मार्च 2019 में उर्मलिया बसपा से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हो गए।

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