पुलिस ने पकडा कत्लखाने जा रहे गौ-वंश से भरी पिक-अप : कार्यवाही जारी

सिवनीl पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता द्वारा जिले में हो रहे अवैध मवेशी परिवहन के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन मे थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। दिनांक 26.12.24 को दौरान भ्रमण के मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गोटेगांव की तरफ से एक पिकअप मे अवैध रुप से गौवंश क्रूरता पुर्वक भरकर बरघाट सिवनी की ओर जा रहा है सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री जी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन श्री अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन मे बिना देर किये हमराह स्टाफ के अवैध गौवंश की कार्यवाही हेतु नर्मदा होटल के सामने एनएच 34 हाईवे रोड धूमा में नाकाबन्दी की गई।
एक पिकअप बाहन जिसका नम्वर MP20ZL4338 का ड्रायवर काफी तेज रफ्तार में चलाकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे हमराह स्टाफ के स्टापर लगाकर बेमुसकिल रोका गया। पीकप वाहन MP20ZL 4338 को रोक कर ड्रायवर व उसके साथी से नाम पता पूछा जिन्होने अपना नाम सोनू बर्मन उर्फ सुरेन्द्र बर्मन पिता बालकिशन बर्मन उम्र 27 बर्ष निवासी झरई पिपरिया थाना बेलखेडा व बालकिशन पिता तोडल प्रसाद भदौरिया उम्र 45 बर्ष निवासी गोटेगांव का होना बताया पिकअप की तलाश पर नेट हटाकर देखा जिसमे गौवंश रस्सी से क्रूरता पूर्वक बंधे दिखे मवेशी की गणना की गई पिकअप मे 8 नग गौवंश सभी कृषि योग्य पशु प्रतीत हुये पाये गये। जिनको रस्सीयों से क्रूरता पूर्वक बांधकर कृषि योग्य पशुओ को वध करने की नियत से बिना चारा, पानी, भूसा के बिना क्रय विक्रय के दस्तावेजो, बिना परमिट के ले जाते हुये पाये गये। मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष मौका पंचनामा, जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। आरोपीयो से पुछताछ कर मेमोरेन्डम कथन लेख किया। जो आरोपीयो ने अपने अपने मेमो कथनो में बताया कि पीकप वाहन मे गौवंश को फुटकर खरीद कर जंगल मे ले जाकर पिकअप मे भर कर बेलखेडा से बरघाट के रास्ते महाराष्ट्र कत्लखाने ले जा रहे थे। पीकप वाहन में 08 नग गौवंश मवेशी की किमत लगभग 40,000 रू/- तथा महिन्द्रा पीकप वाहन की किमत लगभग 5,00,000 रू/- एवं आरोपीयो के पास से 01 नग एन्ड्राईड मोबाईल रेडेमी कम्पनी का एवं एक कीपेड मोवाइल स्नोटेल कम्पनी का कीमत लगभग 15,000 करीवन।
पकडे गये पीकप वाहन के आरोपी चालक एवं उसके साथी आरोपी, पीकप वाहन, गौवंश मवेशी एवं हमराह स्टाफ मय थाना मोबाईल के मौके की कार्यवाही कर पीकप वाहन के डाला में पाई गई गौवंश एवं पीकप वाहन को बिना दस्तावेजो के जप्ती किया। आरोपी का कृत्य धारा 11 (1) (घ) पशुओं के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960, 66/192 मो.या. का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। गौवंश मवेशीयो को नागनदेवरी गौशाला में सुरक्षार्थ रखवाकर पावती प्राप्त की गई। गौवंश का विटनरी डाक्टर से स्वास्थ परीक्षण हेतु प्रतिवेदन तैयार कर विटनरी हास्पिटल धूमा भेजा गया। एवं आरोपीयो की विधिवत गिरफ्तारी की गई एवं गिरफ्तारी की सूचना मोवाइल से आरोपियो के परिजनो को दी गई। आरोपीगणो के द्वारा गौवंश क्रय-विक्रय करने की रशीद दस्तावेज पेस नहीं करने तथा गौवंश का क्रुरतापुर्वक परिवहन करके गौवंश को कत्लखाने ले जाने का आरोपीगणो का कृत्य अपराध गौवंश धाराओं व मोटर व्हीकल की धाराओ का पाया जाने से आरोपियो के विरुद्ध अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
अप.क्र.- 422/2024 धारा 4,6,9 गौवंश, 6 (ग), 7,10कृ. पशु परि. अधि., 11(1) (घ) पशु के प्रति. क्रूर. निवा. अधि 66/192 मो.या. नाम आरोपी – (1) सोनू बर्मन उर्फ सुरेन्द्र बर्मन पिता बालकिशन बर्मन उम्र 27 बर्ष निवासी झरई पिपरिया थाना बेलखेडा जबलपुर (2) बालकिशन पिता तोडल प्रसाद भदौरिया उम्र 45 बर्ष निवासी गोटेगांव नरसिहपुर
जप्ती – 1. 08 नग गौवंश मवेशी की किमत लगभग 40,000 रु/- महिन्द्रा पीकप वाहन की किमत लगभग 5,00,000 रु/-,01 नग एन्ड्राईड मोबाईल एवं एक कीपेड मोवाइल कीमत लगभग 15,000 करीवन ।
उक्त कार्यवाही मे उपनिरी शत्रुघन पटले, सउनि सौरभ शर्मा, आर. 617 सतीश ठाकुर, आर. 109 जितेन्द्र सोनी, सै. भगवानदास, सै. शीलचंद का सराहनी योगदान रहा।