पीडब्ल्यूडी ने सडक़ बनाने काटे 800 पेड़, एनजीटी ने दिया आदेश : एक पेड़ के बदले लगाएं 100 पौधे, कटनी के लॉ स्टूडेंट सानिध्य जैन ने लगाई थी एनजीटी में जनहित याचिका
वन विभाग ने लगाया था 23 लाख 20 हजार का जुर्माना
कटनी, यशभारत। भोपाल में अध्ययनरत कटनी के लॉ स्टूडेंट द्वारा लगाई गई याचिका पर एनजीटी ने सख्त फैसला दिया है, जिसके तहत मनमाने तरीके से पेड़ों को काटने वाले लोक निर्माण विभाग के अफसरों को एक पेड़ के एवज में 100 पेड़ लगाने के आदेश दिए हैं। भोपाल के शाहपुरा क्षेत्र में विकास के नाम पर पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर लॉ स्टूडेंट सानिध्य जैन और उनके मित्र देवांश शर्मा ने सीनियर एडवोकेट उदित सिंह परिहार के सुझाव पर 6 मई को एनजीटी सेंट्रल जोन बेंच में जनहित याचिका लगाई थी। याचिका भोपाल कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, पीसीसीएफ डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, मेंबर सेक्रेटरी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ दायर की गई थी। 9 जून को सुनवाई के बाद एनजीटी के न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह ने शैतान सिंह चौराहे से बंसल अस्पताल, बावडियाकलां, रोहित नगर को जाने वाली सडक़ पर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए मेंबर सेक्रेटरी मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीसीसीएफ एवं भोपाल कलेक्टर की एक समिति गठित कर ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट 9 जुलाई तक जमा करने का आदेश दिया। पांच जुलाई को जमा की गई रिपोर्ट के मुताबिक लोक निर्माण विभाग ने उक्त रास्ते में 800 से ज्यादा पेड़ों को अवैध रूप से काटा। जिसके लिए वन विभाग ने लोक निर्माण विभाग पर 23 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इस रिपोर्ट के आधार पर 9 जुलाई को एनजीटी के न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सहित अनावेदकों को फटकार लगाते हुए जुर्माने को सही ठहराया। साथ ही लोक निर्माण विभाग के ईई आरपी गुप्ता को आदेशित दिया कि जहां पेड़ काटे हैंए उसी इलाके में एक पेड़ के बदले 100 पेड़ लगाएं। इसके अलावा समिति की रिपोर्ट के आधार पर रोड मैप को रिवाइज कर नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया। इस कमेटी में पीसीसीएफ और मेंबर सेक्रेटरी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रहेंगे, जिनको हर पेड़ काटने की रिपोर्ट देनी होगी।