पाटन आने वाले मजदूर का होगा कोरोना टेस्ट: एसडीएम ने जारी किए आदेश, उड़द-मूंग की कटाई के लिए पाटन आते हैं हर साल मजदूर
गांवों से कोरोना संक्रमण को रोकने लिया गया निर्णय

जबलपुर, यशभारत। उड़द-मंूग फसल की कटाई करने के लिए हर साल पाटन में सैंकड़ों मजदूर पहुंचते हैं इस बार भी मजदूरों का आना शुरू हो गया है। लेकिन इस बार पाटन में उड़द-मंूग की फसल उसे काटने मिलेगी जो कोरोना टेस्ट कराएंगे। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही मजदूरों को कटाई करने मिलेगी। इसके आदेश पाटन एसडीएम ने जारी करते हुए पाटन पहुंचने वाले मजदूरों पर नजर रखने के लिए अधिकारियों की तैनाती की है।
एसडीएम ने आदेश में अधिकारियों को यह निर्देश दिए
1. संबंधित कृषक बाहर से बुलाये गये मजदूरों की सूची तैयार कर संबंधित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट , थाना , स्वास्थ्य केन्द्र , संबंधित राजस्व निरीक्षक / पटवारी , ग्राम पंचायत सचिव को उपलब्ध करवायेगें।
2. बाहर से आये मजदूरों का कोरोना टेस्ट शासकीय अस्पताल पाटन , कटंगी , बोरिया में संबंधित कृषक द्वारा कराया जावेगा । पाजिटीव पाये गये मजदूरों से मजदूरी का कार्य नहीं कराया जावेगा एवं उन्हे तत्काल आइसोलेट किया जावेगा ।
3. संबंधित किसान कोरोना गाइड लाइन के तहत मजदूरों से मास्क , सेनेटायजर एवं सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुये कार्य करावेगा एवं उन्हे रूकने खाने आदि की उचित व्यवस्था करेगा ।
चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है किसी व्यक्तिश: को सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 2 ) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्डय प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । इस आदेश का उल्लन्धन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जावेगी ।