
निशातपुरा पुलिस ने युवती की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। युवती ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले उसके पति ने उसके साथ रेप किया था। आरोपी ने उसे गुमराह कर शादी की थी। युवती ने दावा किया कि वह शादी को नहीं मानी। शादी के बाद से वह उससे अलग रह रही है। इस पर पति उसे बदनाम करने की धमकी देकर पैसे वसूलता रहा। चार साल में वह 3 लाख 20 हजार रुपए युवती से वसूल चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती को नौकरी दिलाकर उससे दोस्ती गाठी थी।
पुलिस के मुताबिक, मूलत: उमरागंज, रायसेन की रहने वाली 31 साल की युवती ग्रेजुएशन करने के बाद वर्ष 2017 में नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी बीच उसकी पहचान सूखीसेवनिया में रहने वाले अभिषेक शर्मा से हुई। अभिषेक ने युवती से कहा कि वह उसे नौकरी दिला सकता है। अभिषेक ने युवती को एक निजी कॉलेज में जॉब होने की जानकारी दी। युवती जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई। उसे नौकरी मिल गई। इसके बाद वह भोपाल के अवधपुरी इलाके में रहने लगी। इस दौरान अभिषेक हर रोज युवती से मिलता-जुलता रहा।
17 दिसंबर 2017 को वह युवती को गुफा मंदिर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। मंदिर के बजाए वह संजीव नगर के पास एक खंडहर में ले गया। खंडहर में उसने युवती के साथ रेप किया। युवती ने विरोध करते हुए पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो अभिषेक ने कहा वह जल्द ही शादी कर लेगा। इस पर युवती चुप हो गई। अभिषेक उस समय निजी कंपनी में सेल्समैन था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
27 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में की शादी
रेप के नौ दिन बाद 27 दिसंबर 2017 को अभिषेक युवती को आर्य समाज मंदिर लेकर पहुंचा। उसने युवती को डरा-धमकाकर शादी कर ली। शादी के बाद युवती ने अभिषेक से कहा कि तुमने जबरन शादी की है इसलिए साथ नहीं रहूंगी। इस पर अभिषेक अगले रोज नगर निगम में शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लाया। इसके बाद युवती को साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा। युवती साथ में रहने से इंकार करती रही। करीब चार साल तक दोनों के बीच दोस्ती चली। हालही में युवती तलाक देने का दबाव बनाने लगी। इस पर आरोपी ने इंकार कर दिया। तब युवती थाने पहुंचकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराया।