कटनीमध्य प्रदेश

नियमों के उल्लंघन पर पटाखा दुकान सील, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने दी दबिश

कटनी, यशभारत। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पटाखा व्यापारियों के लाईसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच का अभियान शुरू किया है। एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में आज दोपहर चांडक चौक के पीछे स्थित गांधी स्कूल के पास बीच-बस्ती में संचालित पटाखा दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीएसपी ख्याति मिश्रा, तहसीलदार बी के मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर पटाखे का व्यापार करने वाले दुकानदारों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गांधी स्कूल के पीछे संचालित दुकान में दबिश दी गई। संचालक से दस्तावेज मांगे गए, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि इस दौरान पटाखे की गोदाम में विस्फोटक अधिनियम के अंर्तगत छापामार कार्यवाही कर लाइसेंस  तथा पटाखों की जांच की गई, साथ ही सुतली बम भी फुड़वााकर आवाज रिकार्ड की गई। रहवासी बस्ती में कैसे लायसेंस दिया गया, इन बिंदुओं की जांच की गई। पटाखा दुकान का लायसेंस 31 मार्च 2026 तक के लिए पाया गया। मौके पर जांच के समय अग्निशमन यंत्र दुकान के अंदर स्टोर रूम में पाया गया। रेत व पानी की बाल्टी भी स्टोर रूम में पाई गई। संचालक नरेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि रखे गए पटाखे आबादी के लिए खतरा नही है। 15 मीटर की दूरी में दूसरी दुकान नही है। आवादी 15 मीटर में नही है। स्टॉक रजिस्टर संधारित न करने सुतली बंम, ग्रीन पटाखे मौके पर पाए जाने पर दुकान सील चस्पा कर सक्षम अधिकारी को पेश करने के निर्देश दिए गए।कटनी, यशभारत। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पटाखा व्यापारियों के लाईसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच का अभियान शुरू किया है। एसडीएम प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में आज दोपहर चांडक चौक के पीछे स्थित गांधी स्कूल के पास बीच-बस्ती में संचालित पटाखा दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीएसपी ख्याति मिश्रा, तहसीलदार बी के मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम प्रदीप मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर पटाखे का व्यापार करने वाले दुकानदारों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज गांधी स्कूल के पीछे संचालित दुकान में दबिश दी गई। संचालक से दस्तावेज मांगे गए, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जाता है कि इस दौरान पटाखे की गोदाम में विस्फोटक अधिनियम के अंर्तगत छापामार कार्यवाही कर लाइसेंस तथा पटाखों की जांच की गई, साथ ही सुतली बम भी फुड़वााकर आवाज रिकार्ड की गई। रहवासी बस्ती में कैसे लायसेंस दिया गया, इन बिंदुओं की जांच की गई। पटाखा दुकान का लायसेंस 31 मार्च 2026 तक के लिए पाया गया। मौके पर जांच के समय अग्निशमन यंत्र दुकान के अंदर स्टोर रूम में पाया गया। रेत व पानी की बाल्टी भी स्टोर रूम में पाई गई। संचालक नरेश गुप्ता द्वारा बताया गया कि रखे गए पटाखे आबादी के लिए खतरा नही है। 15 मीटर की दूरी में दूसरी दुकान नही है। आवादी 15 मीटर में नही है। स्टॉक रजिस्टर संधारित न करने सुतली बंम, ग्रीन पटाखे मौके पर पाए जाने पर दुकान सील चस्पा कर सक्षम अधिकारी को पेश करने के निर्देश दिए गए।

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