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नाबालिग से दुष्कर्म पर कारावास : मां के साथ बाहर सो रही पीड़िता को आरोपी मुंह दबाकर ले गया था बाहर

विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित पाटन निवासी बीरन बर्मन ऊर्फ बाबूलाल का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं। साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी समृतिलता वरकडे ने पक्ष रखा। पीड़िता 2 जून 2016 को रात करीब 2 बजे वह अपनी मम्मी के साथ बाहर आंगन में सो रही थी। तभी आरोपी बीरन आया और पीड़िता का मुहं दबाकर घर के थोड़ी दूर बने स्कूल के पास अंधेरे में ले गया और आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।

पीड़िता खुद को बचाने के लिए चिल्लाई तो उसकी मां के आने पर आरोपी वहा से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना पाटन में की गई जिस पर उक्त सूचना के आधार पर थाना पाटन द्वारा एफआईआर दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

जिसकी विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी बीरन बर्मन उर्फ बाबूलाल को आजीवन कारावास की सजा व 2 हजार रूपये का अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

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