जबलपुरमध्य प्रदेश

नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया पिता : कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को पाटन डीजे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने आरोपी पिता को 20 साल की सजा और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 6 दिसंबर 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपनी मम्मी-पापा के साथ रहती है। कक्षा 8वीं तक पढ़ी है। 6 दिसंबर 2020 की रात्रि करीब 12 बजे की बात है। जब वह अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, तभी उसके पापा उसके पास कब आकर सोए, उसे नहीं पता।

जब उसके पापा गलत काम करने लगे, तो उसकी नींद खुल गई और वह चिल्लाई। मम्मी और बहन को जगाया और बताया कि पापा उसके साथ गलत हरकत कर रहे हैं। मम्मी ने पापा पर बहुत चिल्लाया। इसके बाद वह अपनी मम्मी और बहन के साथ थाना रिपोर्ट करने गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दुराचार की विभिन्न धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। मामले की सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।

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