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नर्सिंग कॉलेज मामले की सुनवाई टली:नर्सिंग काउंसिल के वकील नहीं हुए हाजिर, अब अगली सुनवाई 16 नवंबर को की गई तय

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता व संबंधित प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोप संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई को बढ़ा दिया है। दरअसल सुनवाई के दौरान नर्सिंग काउंसिल के वकील गैरहाजिर रहे। जिसके बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यह मामला मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा था।
लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने अपात्र संस्थाओं को मान्यता बांटी हैं। जिससे सैकड़ों छात्राओं का नुकसान भी हो रहा है। लिहाजा नर्सिंग कॉलेज मामले की सुनवाई अब 16 नवंबर को तय की गई है।