धूमा पुलिस द्वारा कत्लखाने जा रहे गौ-वंश पकड कर आरोपीयों के विरूध्द की कार्यवाही… तस्करों में मचा हड़कंप

नरसिंहपुर| पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता द्वारा जिले मे हो रहे अवैध गौ-वंश परिवहन के विरूध्द कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थाना प्रभारीयो को आदेशित किया गया था। आदेश के पालन में थाना स्तर पर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया।
मुखबिर द्वारा थाना धूमा स्टाफ को सूचना मिली कि गोटेगांव तरफ से पीकप वाहन क्र. MH40CM8729 मे गौवंश को बगैर घास चारा भूसा दिये क्रूरता पूर्वक परिवहन कर ले जा रहे है सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी श्री जी डी शर्मा के निर्देशन मे तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय लखनादौन श्री अपूर्व भलावी के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी धूमा ने तत्काल पुलिस टीम तथा स्टाफ को गौ-वंश की सूचना पर शिवहरे होटल मोहगांव बायपास तिराहा में नाकाबंदी की गई। जो पीकप वाहन क्र. MH40CM8729 जबलपुर तरफ से आती हुई दिखी जो उक्त पीकप वाहन का चालक अपनी अशोक लिलेन्ड पीकप वाहन को तेज रफ्तार में चलाकर भागने का प्रयास करने लगा। जिसे हमराह स्टाफ के स्टापर लगाकर बमुस्किल रोका गया। जो अशोक लीलेन्ड पीकप वाहन क्र. MH40CM8729 के चालक एवं उसके साथी का नाम पता पुछा गया जो वाहन चालक ने अपना नाम दीपक पिता सुनील सोनवाने जाति कतिया उम्र 23 वर्ष निवासी सुभाष पुतला के पास सिवनी जिला सिवनी एवं उसके साथी ने अपना नाम इमरान पिता हफीज खान उम्र 24 वर्ष निवासी सुफी नगर सिवनी जिला सिवनी का होना बताया। पीकप वाहन जिसका डाला काले त्रिपाल से ढका हुआ था जिसे चेक करने पर गौवंश मवेशी पाये गये। पीकप वाहन में मौके पर पीकप के डाला की त्रिपाल हटवाकर गौवंश मवेशी की गणना करवाई गई पीकप वाहन में 02 नग काले बैल .02 नग काली गाय कुल 04 नग गौवंश मवेशी क्रूरता पूर्वक रस्सीयों से बंधे हुये सभी कृषि योग्य पशु प्रतीत हुये पाये गये। जिनको रस्सीयों से क्रूरता पूर्वक बांधकर कृषि योग्य पशुओ को वध करने की नियत से बिना चारा, पानी, भूसा के बिना क्रय विक्रय के दस्तावेजो के ले जाते हुये पाये गये। मौका पंचनामा एवं हुलिया पंचनामा तैयार किया। आरोपीयो से पुछताछ कर मेमोरेन्डम कथन लेख किया। जो आरोपीयो ने अपने अपने मेमो कथनो में बताया कि पीकप वाहन को किराये पर लेकर जंगल से आवारा गौवंश को पीकप वाहन में भरें थे जिन्हे नागपुर कत्लखाने ले जा रहे थे। पीकप वाहन में 04 नग गौवंश मवेशी की किमत लगभग 20,000 रू/- तथा अशोक लिलेन्ड पीकप वाहन की किमत लगभग 5,00,000 रू/- एवं आरोपीयो के पास से 02 नग एन्ड्राईड मोबाईल एमआई एवं पोको कम्पनी के कीमत लगभग 15,000 की होगी। पकडे गये पीकप वाहन के आरोपी चालक एवं उसके साथी आरोपी, पीकप वाहन, गौवंश मवेशी एवं हमराह स्टाफ मय थाना मोबाईल के मौके की कार्यवाही कर पीकप वाहन के डाला में पाई गई गौवंश एवं पीकप वाहन को बिना दस्तावेजो के जप्ती किया। गौवंश मवेशीयो को नागनदेवरी गौशाला में सुरक्षार्थ रखवाकर पावती प्राप्त की गई एवं आरोपीयो की विधिवत गिरफ्तारी की गई। आरोपीगणो के द्वारा गौवंश क्रय-विक्रय करने की रशीद दस्तावेज पेस नही करने तथा गौवंश का क्रुरतापुर्वक परिवहन करने से आरोपीगणो का कृत्य अपराध गौवंश धाराओं का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी धूमा शत्रुघन पटले, सउनि जयराम ठाकुर, आर. 489 अरूण पटेल, आर. 500 रवि यादव, आर. 109 जितेन्द्र सोनी का सराहनी योगदान रहा।
अप.क्र.- 416/2024 धारा 4,6,9 गौवंश, 6(ग), 7,10कृ. पशु परि. अधि., 11(1) (घ) पशु के प्रति. क्रूर. निवा. अधि 66/192 मो.या.
जप्ती – पीकप वाहन क्र. MH40CM8729, 04 नग मवेशी तथा 02 नग 02 नग एन्ड्राईड मोबाईल जुमला किमती 5,35,000/- रूपये।
आरोपी- 1. दीपक पिता सुनील सोनवाने जाति कतिया उम्र 23 वर्ष निवासी सुभाष पुतला के पास सिवनी
2. इमरान पिता हफीज खान उम्र 24 वर्ष निवासी सुफी नगर सिवनी जिला सिवनी