
सागर के बंडा थानाक्षेत्र के दलपतपुर के दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी रामदास पुत्र किशन लोधी उम्र 32 वर्ष, गौतम पुत्र हल्के लोधी उम्र 36 वर्ष और भालू पुत्र लच्छू लोधी उम्र 28 वर्ष सभी निवासी बंडा क्षेत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 13-13 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।