टमाटर तोडऩे पर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

जबलपुर यशभारत। चौबीसवें अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। पनागर थाना क्षेत्र में गत 21 मई 2019 को खेत में लगे टमाटर तोडऩे के विवाद पर राजेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इस मामलें में नामदर्ज रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने आरोपी चक्रेश कुमार काछी को गिरफ्तार कर मौके से उसकी बाईक भी जब्त की थी। पनागर पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। अभियोजन के मुताबिक मृतक राजेंद्र अपने खेत में टमाटर की रखवाली के लिए गया था जहां आरोपी चक्रेश ने खेत से टमाटर तोड़े थे। उसके बाद राजेंद्र अपने घर नहीं लौटा। इसके बाद उसकी लाश किसन लाल के खेत में मिली। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्णगोपाल तिवारी द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की गई जिनकी दलीलों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।