जिले के 191 विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी : जवाब देने तीन दिन का समय

दमोह| अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस संरचना पोर्टल पर विद्यालय की प्रवृष्टि नहीं करने पर विद्यालयों की लापरवाही एवं उदासीनता मानते हुये कलेक्टर एवं जिला समिति अध्यक्ष सुधीर कुमार कोचर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला समिति सदस्य सचिव एसके नेमा ने जिले के 191 विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, संचालकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
इस संबंध में संबंधित विद्यालयों को अपना जबाब पत्र प्राप्ति के तीन दिवस की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला समिति के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये, विलम्ब के लिये पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्था की होगी।
अशासकीय विद्यालयों द्वारा शिक्षा सत्र 2023-24 एवं 2024-25 की प्रस्तावित फीस संरचना की https://dpimp.in/ पोर्टल पर अभी तक प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, संचालकों द्वारा विद्यालय की प्रवृष्टि नहीं की है, जबकि शासन द्वारा उक्त कार्य के लिये अंतिम तिथि 24 जून 2024 निर्धारित की गई थी, इससे शासन के निर्देशों के प्रति संबंधित विद्यालयों की लापरवाही एवं उदासीनता प्रदर्शित होती है, जो की मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 की धारा 3 (4) का उल्लंघन मानते हुये क्यों ना संस्था के विरूद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 की धारा 9 की उपधारा (9) के तहत दो लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही जिला समिति द्वारा की जाये ।
जिले की बटियागढ़ तहसील के 23, दमोह 53, हटा 37, जबेरा 13, पटेरा 24, पथरिया 29 तथा तेन्दूखेड़ा के 12 विद्यालयों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है।